पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 31 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त

डीएन ब्यूरो

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 31 करोड़ रुपये की बेनामी सम्पत्ति गैंगस्टर कानून के तहत जब्त कर ली। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी


मेरठ (उप्र):  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 31 करोड़ रुपये की बेनामी सम्पत्ति गैंगस्टर कानून के तहत जब्त कर ली।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि जिलाधिकारी अदालत द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्व मंत्री कुरैशी की 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपये की अनुमानित कीमत की बेनामी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है।

उन्होंने बताया कि कुरैशी ने यह सम्पत्ति अपने परिजन और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी।

उन्होंने बताया कि जब्त की गयी सम्पत्तियों में नौचंदी के भवानी नगर स्थित एक अस्पताल का भवन, शास्त्री नगर में कुरैशी द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदे गये 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर के भूखण्ड और दो लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं।

सजवाण ने बताया कि पुलिस ने 31 मार्च 2022 को कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध तरीके से लाये गये मांस की पैकिंग होने का मामला पकड़ा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था तथा इस मामले में कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद किया था।

सजवाण ने बताया कि दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

 










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