Azam Khan: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका, फिलहाल रहना होगा जेल में

डीएन ब्यूरो

सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान समेत उनके परिवार की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

आजम खान (फाइल फोटो)
आजम खान (फाइल फोटो)


प्रयागराज: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर एक बार बड़ा झटका मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम खान के साथ ही उनकी विधायक पत्नी तजीन फात्मा तथा पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी रद्द होने के बाद आजम खान और उनके परिवार को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।

हाई कोर्ट में जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने आज रामपुर लोकसभा सीट से सांसद आजम खान की जमानत पर फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई करने के बाद 19 नवंबर को उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

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आजम खां रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वकफ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने तथा बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं। उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने आरोप है।

इस फर्जीवाड़ा में आजम खां के साथ उनके पूर्व विधायक बेटे भी आरोपित हैं। आजम खां के साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। इन सभी के खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था।

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गुरुवार को हाई कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम खां को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज की। 

इससे पहले कल बुधवार को शत्रु संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर जौहर विश्वविद्याल की चहारदिवारी के अंदर करने में आरोपी सपा सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर में स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट से दो मामलों में राहत मिल गई थी।
 










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