उत्तराखंड हाईकोर्ट का CBI को आदेश: भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ FIR करे दर्ज
उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश ने राज्य के मुख्यमंत्री की मुसीबत बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सारे मामले की जांच करे। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नैनीताल: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि एफआईआर दर्ज कर सीएम के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामलों की गहन जांच की जाये।
न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की पीठ ने यह आदेश दिया है। यह आदेश राज्य के पत्रकार उमेश शर्मा की याचिका पर दिया गया है। उमेश कुमार ने अपनी याचिका में अदालत से देहरादून में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
एफआईआर में आरोप था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटा और उनकी छवि खराब की।