Love Jihad: यूपी की योगी सरकार का लव जिहाद पर बड़ा वार, कैबिनेट से अध्यादेश पास, जानिये इस कानून को

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद पर बड़ा बार करते हुए इसके खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बनाये गये कानून के बारे में

सीएम योगी (फाइल फोटो)
सीएम योगी (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार लव जिहाद लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया गया। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बनाये गये इस नये कानून के मुख्य प्वाइंट्स 

1. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखने के लिए यूपी कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है।

2. नये कानून से लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जायेगा। 

3. अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान।

4. SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल।

5. अंदर छल-कपट, धन-बल से धर्म परिवर्तित कराने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान।

6. धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को दो माह पहले जिलाधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देनी होगा। 

7. नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होना का प्रावधान। 
 










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