Love Jihad: यूपी में लव जिहाद के खिलाफ बना कानून आज से लागू, योगी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में आज से लव जिहाद के खिलाफ बनाया गया कानून लागू हो गया है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

सीएम योगी (फाइल फोटो)
सीएम योगी (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लव जिहाद लव के खिलाफ पास किये गये अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है। इसी मंजूरी के साथ राज्य में कथित लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने के खिलाफ बनाया गया यह कानून लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की गत मंगलवार को हुई बैठक में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पास कर दिया गया था। इसमें कथित लव जिहाद के खिलाफ कई तरह के कड़े नियम बनाये गये है। 

यूपी कैबिनेट द्वारा लव जिहाद संबंधी इश अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।  

 उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखने के लिए यूपी कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है। इस कानून का उद्देश्य लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर धर्म परिवर्तन कर शादी की घटनाओं को रोकना है। 

इस कानून में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इस अध्यादेश में छल-कपट, धन-बल से धर्म परिवर्तित कराने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान हैं। धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को दो माह पहले जिलाधिकारी को लिखित में इसकी सूचना देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है।










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