Unlock in Delhi: दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, जानिए अभी क्या-क्या बंद है और किन चीजों से हटी पाबंदी

डीएन ब्यूरो

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कुछ हदतक कम होने की वजह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान कई चीजें फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन कई पाबंदियां अभी भी बरकरार है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू
दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू


नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से कई जगहों पर दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है।

- अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित बाजारों और मॉल्स को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जा सकेगा। वहीं स्टैंड अलोन दुकानें सातों दिन खुलेंगी, लेकिन मॉल की दुकानों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू होगा। हालांकि, लॉकडाउन अभी आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो भी पटरी पर दौड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें।
 


- शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन रेस्तरां-बार बंद रहेंगे। इससे पहले अनलॉक-1 के तहत निर्माण गतिविधियों और फैक्ट्रियों में काम काज शुरू करने की इजाजत दी गई थी। कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत पाबंदियां लागू रहेंगी।

यह भी पढ़ें | Omicron Case Update: देश में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, 400 के पार पहुंचे कुल आंकड़े, ये राज्य सबसे आगे

- ग्रुप-एक के अधिकारी 100 फीसदी उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तरों में काम करेंगे, जबकि अन्य कर्मी फिलहाल आधे ही ऑफिस आएंगे। इसी तरह निजी दफ्तरों को भी 50 फीसदी की क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।

- अनलॉक-2 के तहत जिम, सैलून, स्वीमिंग पूल को छोड़कर बड़े बाजार ही नहीं, आवासीय कॉलोनियों की सभी दुकानें खुल जाएंगी। 

- अभी धार्मिक स्थल व शादी समारोहों को लेकर राहत नहीं दी गई है।

- दुकानों और मॉल्स में कोविड नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें | Corona Update: देश भर में बढ़ा कोरोना का कहर, अस्पतालों में वेंटिलेटर और ICU बेड्स की फिर शॉर्टेज

- जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क व गार्डेन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा, थिएटर, रेस्तरां और बार, ब्यूटी पार्लर व स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे।

- मनोरंजन और ऐसी ही अन्य सुविधाओं से संबंधित दुकानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। 










संबंधित समाचार