गोरखपुर में सुलझी दो साल पुरानी हत्या की गुत्थी, आरोपी को मिली 7 साल की सजा

डीएन ब्यूरो

गोरखपुर में इरादतन हत्या के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी को दी 7 साल की सजा। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िए पूरी खबर

अभियुक्त संगम सिंह
अभियुक्त संगम सिंह


गोरखुर: यूपी के गोरखुर थाना गोला में वर्ष 2022 में पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। न्यायालय गोरखपुर ने इस मामले में अभियुक्त संगम सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 7 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत की गई।

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आरोपी पर लगी धाराएं

गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोला वेद प्रकाश शर्मा और थाने के पैरोकारों ने इस मामले की गंभीरता से जांच की और प्रभावी कार्रवाई की। न्यायालय ने अभियुक्त संगम सिंह को धारा 304 के तहत दोषी पाया, जो गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। संगम सिंह ग्राम भूपगढ़, थाना गोला का निवासी है और इस मामले में उसकी सजा अब न्यायालय द्वारा तय की गई है।

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इस मामले में ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे और ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगा।
 










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