'वाराणसी टेंट सिटी' परियोजना को लेकर सामने आया ये बड़ा अपडेट, एनजीटी ने मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वाराणसी में 'टेंट सिटी परियोजना' पर लगे पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप पर एक समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वाराणसी में 'टेंट सिटी परियोजना' पर लगे पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप पर एक समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
एनजीटी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गंगा नदी के किनारे 100 एकड़ क्षेत्र में फैली परियोजना, वनस्पतियों और जीवों के लिए हानिकारक है और इसके परिणामस्वरूप अनुपचारित सीवेज सीधे नदी में जा रहा था।
यह भी पढ़ें |
मथुरा-वृंदावन में यमुना प्रदूषण मामला : एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
'वाराणसी टेंट सिटी' परियोजना का उद्घाटन इसी साल जनवरी महीने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया था। न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की पीठ ने कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो यह पर्यावरण नियमों के गंभीर उल्लंघन को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि किसी भी आदेश को पारित करने से पहले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) जैसी संस्थाओं की सात सदस्यीय संयुक्त समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना आवश्यक था।
यह भी पढ़ें |
झारखंड में अवैध बॉक्साइट खनन: एनजीटी ने समिति गठित की, रिपोर्ट मांगी
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं। पीठ ने समिति को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और दो महीने के भीतर न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी।