DN Exclusive: सिसवा नगर पालिका की सबसे बड़ी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला

डीएन संवाददाता

सिसवा नगर पालिका को लेकर सबसे बड़ी खबर इस समय आप डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ने जा रहे हैं। जानिये सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया।

सिसवा नगर पालिका चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाय फैसला
सिसवा नगर पालिका चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाय फैसला


नई दिल्ली: सिसवा नगर पालिका की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नगर पालिका अध्यक्ष शंकुतला जयसवाल की बड़ी विजय हो गई है। उनके खिलाफ दायर याचिका को देश की शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि शंकुतला जयसवाल सिसवा नगर पालिका की अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी और उनका मौजूदा कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बार वहां चुनाव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी शंकुतला जयसवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था और अध्यक्ष पद पर नये सिरे से चुनाव कराने की अपील को खारिज कर दिया था। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा।










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