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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सरकार से कई सवाल किया। दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 24 घंटे के भीतर प्रदूषण नियंत्रण उपायों समेत गंभीर योजना पर कार्य पेश करने का भी निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक गंभीर योजना पर कार्य करने के लिए के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के कारण बड़े लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवाय जा रहा है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, यह गंभीर स्थित है। शीर्ष अदालत ने सरकार से स्कूलों को खोलने को लेकर भी सवाल किया।
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इसे आक्रामक रूप से देख रहे हैं और आपने हमें बताया था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि आज के अखबार में देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बड़ों को घर से काम करना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि किसी भी चीज का पालन नहीं हो रहा है।
Published : 2 December 2021, 12:47 PM IST
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