Tripura Violence: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से किया इंकार, जानिये पूरा केस
सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। त्रिपुरा हिंसा के चलते वहां निकाय चुनाव न कराने की टीएमसी द्वारा मांग की जा रही थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही त्रिपुरा सरकार को चुनाव के दौरान वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के भी निर्देश दिये हैं। बता दें कि त्रिणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव टालने की मांग की थी। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा का हवाला देते हुए यह मांग की थी।
जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो त्रिपुरा सरकार द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। कोर्ट ने TMC की चुनाव टालने की मांग पर कहा कि ऐसा करने से गलत ट्रेंड बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी ने बताया कि राज्य में सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी की गई हैं।
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सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिये त्रिपुरा में पैरामलेट्री फोर्सेस की तैनाती की जाये। डीजीपी ने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी राजीतिक पार्टी को चुनाव प्रचार कार्य करने से नही रोका जा रहा है। पुलिस सभी पार्टियो के प्रतिनिधि को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रही है।
त्रिपुरा में 25 नवंबप को स्थानीय चुनाव होने हैं। टीएमसी की तरफ से कोर्ट में मांग की गई थी कि त्रिपुरा में हिंसा की स्थिति के बीच सुरक्षा के मद्देनजर निकाय चुनाव को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए।
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