Kisan Andolan: किसानों के आंदोलन पर बोला सुप्रीम कोर्ट- सरकार और किसान बनाएं कमेटी, गुरूवार को फिर सुनवाई

डीएन ब्यूरो

पिछले 20 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर आज देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। पढिये, डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 20 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर बुधवार को देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के मसले पर सुनवाई करते हुए सरकार और किसानों की एक कमेटी बनाने को कहा और इस कमेटी के जरिये संबंधित मुद्दों पर सहमति बनाने पर जोर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस केस पर अब गुरुवार को भी सुनवाई करेगा।

देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को हटाने के लिए लॉ स्‍टूडेंट व एडवोकेट द्वारा दायर की गई जनहित याचिका सुनवाई करते हुए किसान यूनियन को नोटिस भेज राह रोकने वाले किसानों के नाम कल तक देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष सुना जाएगा। 

सप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर सरकार से इस बारे में भी सवाल किया कि आखिर अब तक मामले में समझौता क्यों नहीं हुआ है। इसके अलावा कोर्ट की ओर से किसान संगठनों को नोटिस जारी किया गया। 

शीर्ष अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट भी मांगी गई है, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है। कोर्ट अब गुरूवार को सुनवाई करके कमेटी की रूप रेखा तय कर सकता है, ताकि आंदोलन का हल निकाला जा सके। 

किसान आंदोलन के खिलाफ लॉ स्‍टूडेंट ऋषभ शर्मा व एडवोकेट जीएस मणि और रिपक कंसल  ने भी याचिका दायर की है। उन्‍होंने याचिका में कहा है कि किसानों के आंदोलन के कारण सड़क जाम होने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा है कि इस तरह किसानों की भीड़ से कोविड संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब गुरूवार को होगी।  










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