सुप्रीम कोर्ट का NOTA पर तत्काल रोक से इंकार, कांग्रेस को बड़ा झटका

डीएन ब्यूरो

नोटा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि उसने 2014 में इसे तब चुनौती क्यों नहीं दी, जब चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी की थी?

ईवीएम मशीन पर नोटा बटन (फाइल फोटो)
ईवीएम मशीन पर नोटा बटन (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज नोटा पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नोटा को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि जब चुनाव आयोग ने 2014 में इस पर अधिसूचना जारी की थी तो उस समय आपने इसे चुनौती क्यों नहीं दी?

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गुजरात कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई 13 सितंबर को होगी। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि संविधान में नोटा जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मतदान के दौरान वोटिंग मशीन या मत पत्र में इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

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याचिकाकर्ता ने जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच से इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने आज ठुकरा दिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।










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