मुख़्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो हफ़्ते में यूपी भेजे जाने का आदेश, पंजाब सरकार की दलील ख़ारिज

डीएन ब्यूरो

मुख्तार अंसारी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पंजाब की जेल से यूपी की जेल लाने की मांग को लेकर यूपी सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)
मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः मुख़्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। देश की शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी को दो हफ़्ते में उत्तर प्रदेश भेजे जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलील को भी ख़ारिज कर दिया है।

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पंजाब की रोपण जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को वापस लाने के यूपी सरकार के प्रयास लंबे समय से जारी थे लेकिन पंजाब सरकार मुख्तार को वापस नहीं भेज रही थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 

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सुप्रीम कोर्ट से यूपी वापस भेजे जाने का फैसला आने के बाद अब  प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना या किसी और जेल में। कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है।

बता दें कि इससे पहले यूपी की अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बाद भी पंजाब सरकार ने मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाले देकरे उसे यूपी भेजने से मना कर दिया था। यूपी पुलिस कई मर्तबा वारंट लेकर पंजाब पहुंची लेकिन हर बार वहां से मुख्तार को अपने साथ लाये बिना बैरंग लौट आई। 


पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने यूपी सरकार की मांग को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया। उनका तर्क है कि अगर इसे माना गया तो भविष्य में ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। 










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