मुख़्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो हफ़्ते में यूपी भेजे जाने का आदेश, पंजाब सरकार की दलील ख़ारिज
मुख्तार अंसारी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पंजाब की जेल से यूपी की जेल लाने की मांग को लेकर यूपी सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया है। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नई दिल्लीः मुख़्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। देश की शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी को दो हफ़्ते में उत्तर प्रदेश भेजे जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलील को भी ख़ारिज कर दिया है।
Supreme Court orders transfer of gangster-turned-politican Mukhtar Ansari to jail in Uttar Pradesh from Punjab within two weeks, to face trials there.#SupremeCourt #mukhtaransari pic.twitter.com/CngQYIn5YT
यह भी पढ़ें | मुख्तार अंसारी रहेगा पंजाब या जाएगा यूपी? डॉन की किस्मत का फैसला आज, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगा आदेश
— Dynamite News (@DynamiteNews_) March 26, 2021
पंजाब की रोपण जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को वापस लाने के यूपी सरकार के प्रयास लंबे समय से जारी थे लेकिन पंजाब सरकार मुख्तार को वापस नहीं भेज रही थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट से यूपी वापस भेजे जाने का फैसला आने के बाद अब प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना या किसी और जेल में। कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में पंजाब से वापस यूपी भेजने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें |
Mukhtar Ansari: जानिए कौन है बाहुबली मुख्तार अंसारी
बता दें कि इससे पहले यूपी की अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बाद भी पंजाब सरकार ने मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाले देकरे उसे यूपी भेजने से मना कर दिया था। यूपी पुलिस कई मर्तबा वारंट लेकर पंजाब पहुंची लेकिन हर बार वहां से मुख्तार को अपने साथ लाये बिना बैरंग लौट आई।
पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने यूपी सरकार की मांग को संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बताया। उनका तर्क है कि अगर इसे माना गया तो भविष्य में ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।