इस राज्य में बंद रहेंगी शराब की खुदरा दुकानें, जानिये नये सरकारी आदेश के मामले में
तमिलनाडु में राज्य द्वारा संचालित टीएएसएमएसी ने शराब की 500 खुदरा दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने की घोषणा की। ये दुकानें 22 जून से नहीं खुलेंगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
चेन्नई: तमिलनाडु में राज्य द्वारा संचालित टीएएसएमएसी ने शराब की 500 खुदरा दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने की घोषणा की। ये दुकानें 22 जून से नहीं खुलेंगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने राज्य विधानसभा में गत अप्रैल में इस संबंध में घोषणा की थी। वह तब आबकारी विभाग के प्रभारी थे।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले नकदी’ कथित घोटाले में सेंथिल बालाजी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। आज उनकी एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी की गई है।
तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) ने एक बयान में, ‘‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के निर्देश ’’ पर तब विधानसभा में की गई घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश (जीओ) 20 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इस आदेश में शराब की 500 खुदरा दुकानों की पहचान करने और उन्हें बंद करने को कहा गया था।
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टीएएसएमएसी के अनुसार, ‘‘ सरकारी आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है कि राज्य में उन 500 खुदरा दुकानों की पहचान करें और 22 जून 2023 से उन्हें बंद किया जाए।’’
टीएएसएमएसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘ इस आधार पर 22 जून से 500 खुदरा दुकानें बंद रहेंगी।’’