सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पेरारीवलन की पेरोल अवधि, जानिये क्या है वजह

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए.जी. पेरारिवलन की पैरोल अवधि शुक्रवार को बढ़ा दिया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़ें क्या है इसकी वजह।

उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)
उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए.जी. पेरारिवलन की पैरोल अवधि शुक्रवार को एक सप्ताह केे लिए और बढ़ा दिया है। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने पेरारिवलन की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया। बता दें कि पेरारिवलन ने किडनी की बीमारी के मद्देनजर पैरोल अवधि तीन महीने बढ़ाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।

यह भी पढ़ें | राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी ने जेल में की सुसाइड की कोशिश, प्रशासन में हड़कंप

वहीं पीठ ने साफ लहजों में कहा कि आखिरी बार पेरारीवलन के पेरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए पेरारीवलन को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

बता दें कि पेरारीवलन को पहली बार नौ से 23 नवंबर तक के लिये मद्रास उच्च न्यायालय ने इलाज के लिये पेरोल दिया था जिसकी अवधि शीर्ष अदालत ने बढ़ा दी थी।

यह भी पढ़ें | Rajiv Gandhi Assassination: सुप्रीम कोर्ट के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले को कांग्रेस ने बताया गलत, जानिये क्या कहा










संबंधित समाचार