यूपी की बड़ी खबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनाया यह बड़ा फैसला

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को बहुप्रतिक्षित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़िये कोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाय फैसला (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाय फैसला (फाइल फोटो)


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को बहुप्रतिक्षित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है।  हाईकोर्ट ने  मामले में आदेश देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ऑर्कियोलॉजिल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया है। इस मामले में बहस के बाद हाईकोर्ट ने 31अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आज अपने आदेश में वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें ASI से सर्वेक्षण कराने की बात कही गई थी। 

बता दें कि इससे पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण कराने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।

मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में है। ऐसे में वाराणसी की अदालत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है और इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। 

याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने 31अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ASI के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।










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