Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित, यहां जानिये अदालती सुनवाई का पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद तीन अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस दौरान सर्वेक्षण पर स्थगनादेश जारी रहेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ज्ञानवापी मामले पर 3 अगस्त तक फैसला सुरक्षित
ज्ञानवापी मामले पर 3 अगस्त तक फैसला सुरक्षित


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद तीन अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस दौरान सर्वेक्षण पर स्थगनादेश जारी रहेगा।

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ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब एक घंटे से भी ज्यादा समय तक सुनवाई चली है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि सर्वे के लिए अप्लिकेशन प्री मेच्योर है। पहले एविडेंस आ जाए फिर दी जानी चाहिए।

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इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सभी ने बहस की लेकिन अपलिकेशन क्या है और किस ग्राउंड पर दी गई, यह किसी ने नहीं बताया। कृप्या अपलिकेशन पढ़िए। इस पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन सर्वे के लिए लोअर कोर्ट में दी गई अर्जी पढ़ी। जैन ने कहा कि कोर्ट को कमीशन जारी करने का पावर है। स्थानीय कोर्ट विवेचना करा सकती है, विशेषज्ञ जांच का आदेश दे सकती है।










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