इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, शिक्षकों से नहीं कराये जाएंगे गैर शैक्षणिक कार्य, केवल कर सकते ये मदद

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाये जा सकते हैं। सभी जिलाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिये गये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश पर सभी डीएम को निर्देश (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट के आदेश पर सभी डीएम को निर्देश (फाइल फोटो)


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार और शासन द्वारा शिक्षकों से लिये जाने वाले तमाम तरह के कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जिक्र करते हुए यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 

टीचर्स से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कामों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सभी संबंधित प्राधिकारियों, जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इससे जुड़ा निर्देश भी जारी कर दिया है। 

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हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जा सकता है या इन कामों में उनकी मदद ली जा सकती है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती। 

हाई कोर्ट ने नियम 27 और सुनीता शर्मा व अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

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गौरतलब है कि शिक्षकों से आधार कार्ड बनवाने, स्कूली खातों का संचालन कराने, मिड डे मील बंटवाने, भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंगाई पुताई जैसे कई कार्य कराये जाते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों से इस तरह के कार्य नहीं कराये जाएंगे। 










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