बलिया: फर्जी मोहर व हस्ताक्षर मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
यूपी के बलिया में कोर्ट का फर्जी मोहर व हस्ताक्षर मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।
बलिया: दीवानी न्यायालय के परिसर में फर्जी आदेश भेजना और फर्जी जमानतदार देकर आरोपी को रिलीज करा लेने वाले जालसाजों का भंडाफोड़ होना शुरू हो गया है। फर्जी मामले में विवेचनाधिकारी ज्ञानचंद्र शुक्ला (Gyanchandra Shukla) द्वारा सीजेएम पराग यादव (Parag Yadav) के कोर्ट में आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु आवेदन दिया गया। इस पर कुछ अधिवक्ताओं ने पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध किया। अंत मे न्यायालय ने आरोपी को दो दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकार कर लिया है।
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पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक अदालती सूत्रों के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता (Deepanshu Gupta) को कोतवाली पुलिस करीब एक सप्ताह पूर्व न्यायालय का फर्जी रिलीज आदेश भेजने के मामले में गिरफ्तार कर चौदह दिनों के लिए रिमांड पर जिला जेल भेज दिया था। इसी मामले में नए साक्ष्यों को उजागर करने के लिए आरोपी को दो दिन पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट ने मंजूर दी है।
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फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मोहर
अभियोजन के अनुसार जेएम प्रथम के बाबू ने तहरीर दर्ज कराई थी कि 23 अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024 स्टेट बनाम अभिषेक, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/24, सरकार बनाम मिथिलेश थाना सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर (Fraud Signature) एवं कार्यालय का मोहर लगाकर जारी कराया गया है, जो मेरे कार्यालय का नहीं है। इसी मामले में नए तथ्यों को उजागर करने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुआ है।