SC का बड़ा फैसला, नाबालिग पत्नी संग यौन संबंधों को माना जाएगा रेप

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 15-18 साल से कम उम्र की पत्नी से बनाए गए यौन संबंधों को रेप माना जाएगा। इसी के साथ ही अदालत ने आईपीसी की धारा 375 में मौजूद अपवाद को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 15-18 साल से कम उम्र की पत्नी से बनाए गए यौन संबंधों को रेप माना जाएगा। इसी के साथ ही अदालत ने आईपीसी की धारा 375 में मौजूद अपवाद को खारिज कर दिया है।

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अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 साल से कम की नाबालिग पत्‍नी से शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर दुष्कर्म का मुकदमा चल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पर दुष्‍कर्म का मुकदमा तभी चलेगा, जब नाबालिग पत्‍नी एक साल के अंदर इस बात की शिकायत करती है। वहीं कोर्ट का यह फैसला आज से लागू किया जायेगा।

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आईपीसी 375 में 15 से ज्यादा उम्र की पत्नी से पति के यौन संबंध को दुष्कर्म की परिभाषा से बाहर रखा गया है। अब उच्चतम न्यायालय ने इस अपवाद को खत्म ही कर दिया है। इस तरह अब 15 से 18 साल की पत्नी के साथ बनाए गए यौन संबंध दुष्कर्म ही माने जाएंगे।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के कानून का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को छूट नहीं दी जा सकती है।










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