Ukraine-Russia Crisis: जानिये, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने और युद्ध रोकने वाली याचिका पर सुनवाई में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

डीएन ब्यूरो

यूक्रेन पर हर दिन रूस का एक नया हमला हो रहा है। ऐसे में वहां फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने और पुतिन को युद्ध रोकने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच ये युद्ध पछले 8 दिन से चल रहा है और अभी भी जारी है। इस युद्ध की चपेट में आकर एक भारतीय छात्र की जान भी चली गई है। हालांकि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा को भी सफलता मिल रही है। ऐसे में इस बीच एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने और पुतिन को युद्ध रोकने के निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर देश की शीर्ष अदालत ने आज सुनवाई की। 

याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण यूक्रेन में फंसे छात्रों के प्रति अदालत की सहानुभूति है, लेकिन हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते है।

सुनवाई में चीफ जस्टिस्ट (CJI) एनवी रमना ने कहा कि- हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। सोशल मीडिया पर हमने भी वीडियो देखे है, लोग कह रहे है कि CJI क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने के लिए निर्देश दे सकता हूं? आप अदालत से क्या करने की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार पहले से ही बहुत कुछ कर रही है।










संबंधित समाचार