COVID-19 News in Bihar: बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू और दुकानें बंद करने का समय बदला, जानिए अपडेट
बिहार में भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू से लेकर दुकानें बंद करने के समय तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पढ़ें ताजा अपडेट डाइनामाइट न्यूज़ पर
पटनाः बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब दुकानें बंद करने से लेकर नाइट कर्फ्यू तक के लिए समय में बदलाव किए गए हैं।
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बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सख्तियां बढ़ा दी है। अब दुकान और ऑफिस को शाम चार बजे तक बंद करने का आदेश देने के साथ ही नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी बढ़ाते हुए सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमजी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है।
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कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने और दुकान और ऑफिस में कार्य अवधि को कम करने का फैसला लिया है। ये आदेश 15 मई तक लागू रहेंगे।
जानिए नई गाइडलाइन-
- सुबह में नाइट कर्फ्यू समाप्त होने के बाद से शाम चार बजे तक खुलेंगी।
- दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। ठेले पर फल व सब्जी घूम-घूम कर बेचने पर रोक नहीं रहेगी।
- रेस्तरां और होटल या ढाबा में रात नौ बजे तक खाना घर ले जाने की अनुमति रहेगी।
- शादी समारोह में अब सौ की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात 10 बजे तक कार्यक्रम को खत्म कर देना होगा। शादी में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
- सार्वजनिक वाहन कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन्स का पालन करते हुए 50 फीसद क्षमता के साथ चलाए जाएंगे।
- कोरोना से जिनकी भी मौत होगी, उनका अंतिम संस्कार सरकार अपने खर्चे पर करेगी। अगर कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, पर कोरोना के लक्षण थे, तब भी मौत होने पर अंतिम संस्कार का खर्च सरकार ही उठाएगी।