Car Market: कार डीलरों के लिए ये नये नियम-कानून बनायेगी सरकार, मोटर-वाहन अधिनियम में होगा संशोधन

डीएन ब्यूरो

देश में कारों की खरीद और बिक्री में और ज्यादा पारदर्शिता लाने समेत डीलरों की जबाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये सरकार नये नियम-कानून बनाने जा रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की यह पूरी रिपोर्ट

कार डीलरों के लिए नये कानून बनायेगी सरकार
कार डीलरों के लिए नये कानून बनायेगी सरकार


नई दिल्ली: देश में पूर्व स्वामित्व वाले (प्री-ओन्ड) कार बाजार में लगातार रही बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही कारों की बिक्री और खरीद में भी धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के साथ ही वाहन बिक्री को ज्यादा आसान व पारदर्शी बनाने के लिये सरकार जल्दी ही मोटर-वाहन अधिनियम में संशोधन करके कार डीलरों के लिए नये नियम-कानून बनायेगी। सरकार ने इसके लिये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व स्वामित्व वाले कार बाजार के लिए एक व्यापक नियामक इकोसिस्टम बनाने के लिये केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय-3 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। 

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कानून में प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य देश में पंजीकृत कारों के डीलरों और बिचौलियों की पहचान करना, कारों की खरीद और बिक्री में पारदर्शिता लाना और साथ सौदे को सशक्त बनाना है। इससे वाहनों की बिक्री या खरीद के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों को पर्याप्त सुरक्षा हासिल होगी और कार खरीद-बिक्री के हर चरण में ग्राहक को जरूरी मदद मिलेगी।

प्रस्तावित संशोधन में वाहन डीलर की प्रामाणिकता की पहचान भी सुनिश्चित की गई है।  इसके लिये वाहनों के डीलरों के लिए एक प्राधिकार प्रमाण-पत्र की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा पंजीकृत कार मालिक और डीलर के बीच वाहन को सौंपने की प्रक्रिया के विवरण को और व्यापक और विस्तृत बनाया जायेगा। 

कानून में कार विक्रेताओं यानी पंजीकृत वाहनों के डीलरों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है। प्रस्ताव में मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुलिपि, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार आदि का भी प्रावधान किया गया है। 

कार या वहन डीलर को एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यात्रा पंजीकरण का रख रखाव अनिवार्य होगा, जिसमें यात्रा का उद्देश्य, चालक, समय, तय की गई दूरी आदि विवरण शामिल होंगे। 

कानून में संशोधन और नये नियमों को अमल में लाने से पूर्व मंत्रालय ने देश के सभी हितधारकों,. विशेषज्ञों आदि से तीस दिनों की अवधि के भीतर इस प्रस्ताव पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित हैं।










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