New Delhi: सरकार ने मीडिया संस्थानों को ई-सिगरेट के प्रचार को लेकर आगाह किया

डीएन ब्यूरो

केंद्र ने मीडिया संस्थानों को उनकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रचार करने को लेकर आगाह किया है।

ई-सिगरेट (फाइल)
ई-सिगरेट (फाइल)


नई दिल्ली: केंद्र ने मीडिया संस्थानों को उनकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रचार करने को लेकर आगाह किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में शहर में आयोजित एक व्यापार सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रचार करने के मामले को चिन्हित किया था, जिसके बाद मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्रकाशकों और ओटीटी (ओवर द टॉप) मंचों के लिए यह परामर्श आया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस तरह का कृत्य इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 की धारा चार का उल्लंघन करता है।

बयान के मुताबिक, यह कानून ऐसे विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बढ़ावा देते हैं।

उसमें कहा गया है, “ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संस्थानों को तदनुसार यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि विज्ञापन या किसी प्रचार या अन्य अभियानों के माध्यम से उपरोक्त कानून का उल्लंघन नहीं किया जाए।”

 










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