Crime in UP: जौनपुर में दहेज को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या, दोषी सास-ससुर को कोर्ट ने सुनाई ये सजा
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 8 साल पहले दहेज को लेकर हुई विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी सास-ससुर को सजा का ऐलान कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 8 साल पहले दहेज की मांग को लेकर मिट्टी का तेल छिड़ककर एक विवाहिता को आग लगा दी गई थी। विवाहिता की जलाकर की गई हत्या के इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। निर्मम हत्या के इस मामले में मृतक विवाहिता के सास-ससुर दोषी पाये गये। कोर्ट ने दोषी सास-ससुर को कठोर सजा का ऐलान कर दिया है।
जौनपुर की जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने विवाहिता की जलाकर हत्या करने के जुर्म में दोषी पाये गये सास ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद के साथ ही हत्यारोपियों को दस-दस हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनायी गई है।
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इस मामले में मृतक विवाहिता सोनी यादव की मां और वादिनी दुलारी देवी ने 14 फरवरी 2017 को बरसठी थाने में अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस को दी गई शिकायत में दुलारी देवी ने कहा था कि उसकी पुत्री सोनी यादव का विवाह 31 मई 2015 को दीपक यादव निवासी बनकट से हुआ था। विवाह के बाद ससुराल वाले सोनी को दहेज के लिए एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।
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पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 13 फरवरी 2017 को सोनी को उसके ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए, जिससे सोनी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था।
पत्रावली में उपलब्ध सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर जिला न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने मृतका की सास कलावती देवी व ससुर सुरेश को हत्या के जुर्म का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।