Crime News: झूठी शान और दूसरी जाति में शादी को लेकर बेटी की हत्या, कोर्ट ने पिता समेत दो को सुनाई ये कठोर सजा
अदालत ने 2021 में बेटी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी जाति में विवाह करने के लिये व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
फरीदाबाद: फरीदाबाद की एक अदालत ने 2021 में बेटी की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी जाति में विवाह करने के लिये व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह छलिया ने महिला के पिता सोहन पाल और उसके चाचा शिव कुमार को सजा सुनाई।
यह भी पढ़ें |
आखिर क्यों महाराष्ट्र की इस अदालत ने हत्या के आरोपी को दी जमानत, जानिए वजह
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पाल रेलवे पुलिस में सब-इंस्पेक्टर था जबकि कुमार उस समय ओल्ड फरीदाबाद थाने में तैनात हरियाणा पुलिस का मुख्य आरक्षक था।
उन्होंने बताया कि महिला के पति सागर यादव की शिकायत पर 18 मार्च 2021 को बल्लभगढ़ थाने में झूठी शान के लिये हत्या का मामला दर्ज किया गया था। यादव ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी कोमल को उसके पिता और चाचा ने मार डाला।
यह भी पढ़ें |
Crime in UP: जौनपुर में दहेज को लेकर विवाहिता की जलाकर हत्या, दोषी सास-ससुर को कोर्ट ने सुनाई ये सजा