महराजगंजः POCSO Act के अभियुक्त को अदालत ने सुना दी ये सजा, जानिये घुघली का पूरा मामला
महराजगंज जनपद के घुघली थाने पर एक अभियुक्त पर एक वर्ष पूर्व पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
महराजगंज: घुघली थाने के ग्रामसभा बैरिया निवासी एक अभियुक्त पर मुकदमा संख्या 423/2023 धारा 363, 376 (3) व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत केस पंजीकृत था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया।
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बुधवार को इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य कोर्ट (पोक्सो एक्ट) ने अभियुक्त विपिन पुत्र रामनरेश निवासी बैरिया पर दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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यही नहीं अभियुक्त पर कोर्ट ने आठ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।