Madhya Prades: पूर्व CM कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के खिलाफ FIR होगी दर्ज, जानिये पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्म मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ, भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये क्या है पूरा मामला

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 October 2020, 8:48 AM IST
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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट समेत चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के पूर्म मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ, भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मध्यप्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दतिया के भांडेर में कमलनाथ और ग्वालियर में नरेंद्र तोमर की रैली को अपने आदेश का आधार बनाकर यह निर्देश जारी किया है।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने इन नेताओं की बेलगाम रैलियों पर सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा- संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को कुछ जरूरी अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है, तो जनता को जीने और स्वस्थ रहने का अधिकार है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है।

कोविड-19 की गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन

इन नेताओं लपर इन रैलियों में कोरोना-19 की गाइडलाइन का घोर उल्लंघन करने का आरोप है। सोशल डिस्टेंशिंग समेत तमाम नियम-कानूनों को ताक पर रखकर की गयी इन रैलियों को जनता और आम आदमी के जीवन को खतरे में डालने वाला बताया गया है।

कलेक्टर से दो दिन में रिपोर्ट

न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।  एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह ने इन रैलियों को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इस मामले में उक्त नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के साथ ही ग्वालियर और दतिया कलेक्टर से दो दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। 

केवल ‘वर्चुअल’ सभाएं करने का आदेश 

इसके साथ ही अदालत ने ‘फिजीकल’ चुनाव सभाओं पर रोक लगाते हुए केवल ‘वर्चुअल’ सभाएं करने को कहा है। इन सभाओं की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टरों के साथ-साथ चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी।

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