Uttar Pradesh: CM योगी ने कोरोना काल में शादी समारोह पर साफ की स्थिति, न लें पुलिस की अनुमति, जानिये जरूरी अपेडट
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वैवाहिक समारोहों के आयोजन के लिये पुलिस से अनुमति लेने के कनफ्यूजन को सीएम योगी के एक निर्देश ने साफ कर दिया है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में वैवाहिक समारोहों के आयोजन के लिये पुलिस से लिखित अनुमति लेने वाले कन्फ्यूजन पर सीएम योगी ने फिर एक बार साफ निर्दश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शादी समारोहों के आयोजन के लिये पुलिस से किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोगों द्वारा सिर्फ सूचना देकर शादी समारोह कराए जा सकेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के इस स्पष्ट निर्देश ने लोगों में भ्रम की स्थित को अब समाप्त कर दिया है। सीएम योगी ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है।
यह भी पढ़ें |
UP Board Exam 2021: यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित, सभी स्कूल भी 15 मई तक बंद
सीएम योगी ने अपने निर्देशों में यह भी साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि इस मामले में सभी संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।
सीएम योगी ने ने राज्य के पुलिस महकमे को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन के नाम पर नागरिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी और कर्मचारी लोगों को जागरूक करें और जनता को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें।
यह भी पढ़ें |
COVID-19 in UP: यूपी में कोरोना का कहर जारी, जानिये नये संक्रमितों की संख्या और ताजा आंकड़े
सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।