Crime in UP: फिरोजाबाद में अपहरण और हत्या के दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार के जुर्माने से दण्ड़ित किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत ने युवक का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार के जुर्माने से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बताया कि राजाराम का लड़का रामू थाना रसूलपुर क्षेत्र के नीबू वाला बाग गली निवासी बन्टू के यहां चूड़ी छपाई का काम करता था। रामू के करीब 16 हजार रूपये मजदूरी के थे जिनको मांगने पर बन्टू टाल-मटोल कर रहा था।
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11 अक्टूबर 2010 को करीब तीन बजे दोपहर बन्टू अपने साथी सोनू नाई पुत्र चन्द्र नाई निवासी ए0 के0 टाकीज के पीछे नई बस्ती रामनगर, थाना लाइनपार व एक अन्य लड़के के साथ घर पर आये और छपाई के 16 हजार रूपये देने के बहाने कहकर घर से रामू को ले गये और उसकी हत्या कर दी। (यूनिवार्ता)