Bulandshahr: हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा , जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक किशोर के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी व्यक्ति को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने एक किशोर के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी व्यक्ति को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार और विजय कुमार शर्मा ने गुरुवार को बताया कि पहासू थाने में पांच अगस्त 2013 को दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव बनैल के राशिद ,मोनिस उसकी मां सज्जौ बेगम और आकाश ने कक्षा आठ के छात्र फरमान (14) का अपहरण कर हत्या कर दी थी।
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फरमान का शव कई दिन बाद बरामद हुआ। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इनमें से मोनिस और आकाश नाबालिग थे इस कारण उनकी पत्रावली को जूविनइल कोर्ट ट्रांसफर किया गया जबकि राशिद और सज्जौ बेगम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। (वार्ता)
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