Naresh Goyal: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी पर जानिये ईडी ने क्या कहा मुंबई हाई कोर्ट में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद वैध तरीके से की गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद वैध तरीके से की गई है।
ईडी ने यह भी कहा कि गोयल की हिरासत जरूरी थी, क्योंकि वह टालमटोल वाला रवैया अपना रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।
एजेंसी ने गोयल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल किया। याचिका में गोयल ने दावा किया था कि उन्हें मामले में ईडी द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।
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गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि यह धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किए बिना की गई थी।
उन्होंने विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा है कि गोयल द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से 'झूठी, तुच्छ, परेशान करने वाली, कानून की दृष्टि से खराब थी और एक कुत्सित इरादे से दायर की गई थी'। इसमें कहा गया है कि याचिका केवल कानूनी हिरासत से बचने और भागने का एक साधन थी।
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ईडी के हलफनामे के मुताबिक, 'याचिकाकर्ता (गोयल) अपने बयानों और आचरण में अत्यधिक असहयोगी, अड़ियल, टालमटोल करने वाला और संदिग्ध था, इसलिए जांच को आगे बढ़ाने और अपराध का पता लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई थी।'
एजेंसी ने कहा कि गोयल लेन-देन करने और अपराध से अर्जित आय को ठिकाने लगाने के लिए मुखौटा कंपनियों को शामिल करने के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी थे।