पाकिस्तान को तगड़ा झटका, इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक
कुलभूषण जाधव केस में भारत की बड़ी जीत हुई है। नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।
हेग: कुलभूषण जाधव की फांसी पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुनने के बाद भारत के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। 11 जजों की बैंच के सदस्य जस्टिस रॉनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता तब तक फांसी पर रोक लगी रहेगी। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर पाकिस्तान यह फैसला नहीं मानता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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कोर्ट ने पाकिस्तान के दलीलों को खारिज़ करते हुए कहा कि कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान ने वियना समझौते को तोड़ा है। पाकिस्तान वियना समझौता को तोड़ नहीं सकता। अदालत ने कहा कि जब तक उनके मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। हांलाकि अदालत ने ये भी कहा कि इस पर मतभेद हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दुर्भावना से ग्रस्त होकर इस मामले में कार्रवाई न करें। साथ ही अदालत ने कहा कि जाधव को काउंसलर की मदद मिलनी चाहिए।
भारत के कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई है। 15 मई को हेग के अतंरराष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनावाई के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारत की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हेग कोर्ट में मौजूद थे।
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