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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को जलाने और इसे बेचने की मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद एक बार फिर दिवाली में चारों तरफ पटाखों के जलने से वातावरण प्रदूषित होने की आशंका बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने के साथ ही पटाखों को बेचने और खरीदने को लेकर कुछ सख्त नियम भी बनाये हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पटाखों को जलाने और बेचने को लेकर इन नियमों का पालन नहीं किया तो जायेंगे जेलः
1.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करते हुये कम एमिशन वाले पटाखों को ही मंजूरी प्रदान की है।
Supreme Court refers to five-judge constitution bench a plea seeking setting up of a collegium system for the fair and transparent process of appointment of chief election commissioners and election commissioners. pic.twitter.com/2AWGvHJJh5
— ANI (@ANI) October 23, 2018
2.पटाखों के वे विक्रेता जिनके पास लाइसेंस है वहीं पटाखों की बिक्री कर पायेंगे। अगर कोई ऑनलाइन पटाखे बेचेगा और खरीदेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
3.कोर्ट ने यह भी माना कि सिर्फ पटाखों को जलाने से ही प्रदूषण नहीं बढ़ता बल्कि इसके लिये अन्य चीजें भी जिम्मेदार है।
4.पटाखों की बिक्री से जुड़े निर्देश सभी त्यौहारों और शादियों पर लागू होंगे। दीवाली पर पटाखे रात को सिर्फ 8 से 10 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे।
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5.दिवाली के दिन यह समयसीमा पूरे देश में लागू रहेगी। इसकी निगरानी के लिये हर क्षेत्र के SHO को जवाबदेह होगा। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट SHO को अवमानना का दोषी मानेगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
Published : 23 October 2018, 12:00 PM IST
Topics : SHO SupremeCourt अॉनलाइन खरीद ग्राहक दुकानदार पटाखा बिक्री लाइसेंस सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट
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