हरियाणा में 12 साल तक की बच्ची के संग रेप पर मिलेगी फांसी की सजा
हरियाणा में पिछले दिनो अलग-अलग शहरों कई रेप की घटनाएं सामने आई है, जिस वजह से खट्टर सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। चौतरफा आलोचना और दबाव के बाद खट्टर सरकार अब रेप के खिलाफ राज्य में कई कड़े कानून लेकर आ रही है।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को लेकर मौत की सजा देने के प्रावधान से संबंधित कानून लाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा आपराधिक कानूनों को और कड़ा बनाने का निर्णय लिया गया।
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इस मीटिंग में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए (अलगाव के समय किसी भी व्यक्ति का अपनी पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध बनाना ) 376 डी ( एक से ज्यादा लोगों द्वारा सामूहिक रेप), 354 (रेप करने के इरादे से किसी भी महिला के ऊपर हमला करना) और 354 डी (2) (पीछा करना) जैसे कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया गया है।
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बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में 12 साल तक या उससे कम किसी भी लड़की के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत या सश्रम कारावास का प्रावधान होगा। यह सजा कम से कम 14 साल की होगी, इसके अलावा सजा को उम्रकैद में भी बदला जा सकेगा।