सरकार कर रही है इंटरनेट पर बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री रोकने पर काम, जल्द बनेगा डिजिटल कानून

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इंटरनेट पर अवैध, आपराधिक और बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए नए नियमों को शामिल करने के वास्ते डिजिटल भारत अधिनियम पर काम कर रही है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 4 March 2023, 12:50 PM IST
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नयी दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इंटरनेट पर अवैध, आपराधिक और बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए नए नियमों को शामिल करने के वास्ते डिजिटल भारत अधिनियम पर काम कर रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा यहां विज्ञान भवन में ‘बाल यौन शोषण सामग्री’ विषय पर आधारित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह कानून इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और अन्य मध्यस्थों को आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में अधिक जवाबदेह बनाएगा।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘इसलिए, सरकार ने आईटी नियम, 2021 बनाया और 2022 में मध्यस्थों को उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया। सरकार एक डिजिटल प्रौद्योगिकी कानून लाने का भी प्रस्ताव कर रही है।’’

Published : 
  • 4 March 2023, 12:50 PM IST