गोरखपुर त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट याचिका पर नहीं करेगा सुनवाई
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में हुई त्रासदी की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली: गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में हुई त्रासदी की एसआईटी की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की भी अपील की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री भी मामले को देख रहे हैं। अदालत याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
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गौरतलब है कि गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत की चर्चा देश भर में हो रही है। डाइनामाइट न्यूज़ ने सबसे पहले गोरखपुर हादसे की खबर को उजागर किया। इसके बाद ये खबर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। गोरखपुर के इस मेडिकल कालेज में आक्सीजन की कमी के कारण दर्जनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह दावा किया है कि बच्चों की मौत आक्सीजन की कमी के कारण नहीं बल्कि इन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी से हुई है।
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