सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: MP हाईकोर्ट जज पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पूर्व न्यायिक अधिकारी बहाल

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है। पढिये पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश की महिला न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत दी है। देश की शीर्ष अदालत ने गुरूवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत करने वाली महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है। महिला न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बहाली की मांग की थी।

महिला न्यायिक अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2017 की न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट के स्पष्ट निष्कर्ष की अनदेखी की, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से याचिकाकर्ता के 15 जुलाई 2014 के इस्तीफे को असहनीय परिस्थतियों में लिया गया कदम बताया गया था।

याचिका में कहा गया है कि न्यायाधीशों की जांच समिति ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाए क्योंकि उसने दबाव में इस्तीफा दे दिया था। 

बता दें कि उत्पीड़न के मामले में न्याय न मिलने से हताश होकर पद से इस्तीफा दे चुकी महिला न्यायिक अधिकारी ने इस आधार पर बहाली की मांग की थी कि उन्हें 2014 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का फैसला सुनाया। 










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