Delhi High Court: CM केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे महापौरों को हटाने के लिये हाई कोर्ट ने दिये ये आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे महापौरों को हटाने के लिये दिल्ली पुलिस को एक अहम आदेश दिया है। पढिये, डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के तीनों निगमों के महापौरों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए पुलिस को जरूरी प्रयास करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले से भाजपा समेत नगर निगम को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने भाजपा शासित तीन नगर निगमों के महापौरों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली पुलिस से कहा है।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि यदि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का राजनीतिक सभाओं पर रोक का आदेश है तो मुख्यमंत्री आवास के सामने से प्रदर्शनकारियों को हटाएं।
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शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि अगर डीडीएमए का आदेश है कि यहां 31 दिसंबर तक कोरोना महामारी के चलते धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता तो पुलिस को चाहिए कि वे सीएम आवास के बाहर बैठे लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट कर दें या वहां से हटा दें। कार्रवाई न करने से पूरी तरह गलत संदेश जा रहा है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने तीनों महापौर द्वारा धरना स्थल से ही कामकाज करने पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि रिहायशी इलाके में इस तरह से धरना गलत परंपरा को जन्म दे सकती है। निगम फंड की मांग को लेकर तीनों नगर निगमों के महापौर पिछले 12 दिन से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे है।
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