Lockdown in Delhi: जानिये दिल्ली में लाकडाउन से जुड़ी कुछ बड़ी बातें, प्रतिबंध और छूट के बारे में

डीएन ब्यूरो

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लाकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कई घोषणाएं की है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट में जानिये लाकडाउन के दौरान दिल्ली में प्रतिबंध और छूट के बारे में

साप्तहिक लाकडाउन की घोषणा करते सीएम केजरीवाल
साप्तहिक लाकडाउन की घोषणा करते सीएम केजरीवाल


नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गहराते कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सोमवार (आज) रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन की घो,णा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का पॉजीटिव रेट बहुत तेजी से बढ़ गया है और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेम्डीसिविर इंजेक्शन की भारी कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है, इसलिये एक हफ्ते तक लाकडाउन लगाया जाना जरूरी है।

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डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये दिल्ली में लाकडाउन से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। लाकडाउन की घोषणा के साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसके लिये तीन पेजों की डिटेल एडवाइजरी भी जारी की हुई है, जिसे आप यहां ज्यादा विवरण के लिये देख सकते हैं। निम्म दिये गये कुछ खास प्रतिबंध लाकडाउन में जारी रहेंगे।

1) दिल्ली में सोमवार (आज) रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा।

2) लाकडाउन के दौरान आव्श्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर मनाही और सख्त पाबंदियां होंगी।

3) दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा।

4) सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर और कर्मचारियों को काम पर आने की इजाजत मिलेगी। 

5) अस्पताल, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं को लॉकडाउन में आने-जाने की छूट मिलेगी।

6) मीडिया, मेडिकल समेत सभी जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर सफर करने की इजाजत मिलेगी।

7) रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी।

8) दिल्ली में सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

9) पहले से तय शादी कार्यक्रमों को छूट मिलेगी लेकिन सिर्फ 50 से कम लोग शादी में शामिल हो सकेंगे।

10) शादी और अन्य समारोह के लिये भी ई-पास लेना होगा।

11) एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले सार्वजनिक परिवहन जारी रहेंगे।

12) हर तरह के सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।

13) किसी स्टेडियम में कोई मैच या आयोजन बिना दर्शकों के किया जाएगा।

14)  फल-सब्जी विक्रेता, डेयरी, राशन की दुकान वाले लोग घर से निकल सकते हैं लेकिन इसके लिये भी ई-पास जरूरी होगा। 

15) लॉकडाउन के दौरान सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। मेट्रो और पब्लिक बस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।

16) सार्वजनिक परिवहन में ऑटो, रिक्शा, कैब, टैक्सी जैसी सर्विस भी चालू रहेंगी। लेकिन कई आने-जाने के लिये ई-पास या वैलेड आईडी जरूरी है। 

17) परीक्षा देने वाले छात्र घर से परीक्षा के लिये आ-जा सकतें हैं लेकिन उनके पास भी वैलेड आईडी होना जरूरी है। 

18) ऑनलाइन फूड सर्विस जारी रहेगी। स्विगी, जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स साइट से खाना मंगाया जा सकेगा। 

19) लॉकडाउन के दौरान होटल और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे लेकिन वहां केवल टेक अवे यानि खाना ऑर्डर कर घर बुलाने की इजाजत होगी।

20) लाकडाउन के दौरान सभी तरह के धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां सार्वजनिक आयोजन समेत लोगों के आने पर पाबंदी रहेगी।  










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