UP: बुलंदशहर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट से फांसी की सजा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इसी साल फरवरी में एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

जघन्य अपराध में दरिंदे को फांसी की सजा
जघन्य अपराध में दरिंदे को फांसी की सजा


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले इसी साल बीते 25 फरवरी को 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और बाद में उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने के जघन्य मामले में दोषी दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। सभी को झकझौर कर रख देने वाली इस घटना के 140 दिन के अंदर ही पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। 

बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र के सिरोरा गांव में बीती 25 फरवरी को एक मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। एक दरिंदे ने रेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। गला दबाकर मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद दरिंदे ने उसके शव को अपने ही घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। लापता लड़की की खोजबीन में जुटी पुलिस ने गहन पूछताछ और जांच के बाद 3 फरवरी को हरेंद्र नामक आरोपी को हिरासत में लिया, जिसने कड़ी पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने लड़की के शव को अपने ही घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया है। 

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बता दें कि दरिंदे की हैवानियत का शिकार बनी मासूम लड़की खेत में अपने माता-पिता के साथ काम कर रही थी, इसी दौरान वह आरोपी हरेंद्र के घर पानी पीने के लिए चली गई, जहां आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था।

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पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। आज कोर्ट ने दोषी हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है. एसएसपी के आदेश पर सीओ डिबाई वंदना शर्मा ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की और कोर्ट में स्पेशल पैरवी भी की, जिसके बाद आज फांसी की सजा सुनाई गई। 










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