Bombay HC Issues Notice: बाम्बे हाईकोर्ट ने बिल गेट्स को जारी किया नोटिस, जानिये क्या है पूरा मामला
बाम्बे हाई कोर्ट ने भारत सरकार समेत माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स व अन्य को नोटिस जारी किया है। डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये आखिर क्या है पूरा मामला
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII), माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक समेत कुछ अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में दायर याचिका में याची ने मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में यह याचिका औरंगाबाद के रहने वाले दिलीप लुनावत की ओर से दायर की गई। जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी डा. स्नेहल लूनावत की मौत कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के कारण हुई थी। उन्होंने अपने नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 1000 करोड़ रुपए की मांग की है।
यह भी पढ़ें |
COVID-19 Scare: महाराष्ट्र के इस शहर में भी सामने आये कोरोना के नये मामले
दिलीप लुनावत ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी डा. स्नेहल लूनावत धमनगांव के एसएमबीटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर और सीनियर लेक्चरर थी। उन्होंने कहा कि संस्थान के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लेने के लिए कहने के बाद उनकी बेटी को टीका लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जिसके बाद टीके के साइड इफेक्ट के कारण उसकी मौत हो गई।
दिलीप लूनावत ने अपनी याचिका में सरकार और अन्य पर आरोप लगाया है। याचिका में COVID-19 वैक्सीन के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और इसकी सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करने और चिकित्सकों पर वैक्सीन लेने के लिए 'मजबूर' करने का भी आरोप लगाया गया है।
यह भी पढ़ें |
COVID-19 in Bihar: बिहार में लगातार बढ़ती जा ही कोरोना के मरीजों, जानें कुल संक्रमितों की संख्या
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए गए हैं। दिलीप लूनावत ने कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उनकी बेटी डा. स्नेहल लूनावत की कथित मौत के लिए 1000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।