Anil Ambani की सेबी के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी

डीएन ब्यूरो

सेबी (SEBI) द्वारा 5 साल का प्रतिबंध लगने के बाद अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के बोर्ड से दे दिया था। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सेबी के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी का मंथन
सेबी के आदेश के खिलाफ अनिल अंबानी का मंथन


नई दिल्ली: उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) SEBI के उस आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं  जिसके तहत उन पर सिक्योरिटीज मार्केट (Securities Market) से पांच साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अनिल अंबानी सेबी के आदेश की समीक्षा और कानूनी सलाह की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सेबी (SEBI) की कार्रवाई का सामना कर रहे अनिल अंबानी (Anil Ambani) ने  11 फरवरी 2022 को जारी SEBI के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) और रिलायंस पावर (Reliance Power) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। 

यह भी पढ़ें | Anil Ambani: बैन के बाद अनिल अंबानी के शेयरों को लेकर जानिए बड़ा अपडेट

सेबी के फैसले का कर रहे अध्ययन 
अनिल अंबानी (Anil Ambani) के प्रवक्ता ने रविवार को उनके इस फैसले की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि वह सेबी के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। समय आने पर इसके खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकते हैं। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) के पैसों का हेरफेर करने के आरोप में अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन और 25 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही उन पर और रिलायंस होम फाइनेंस के कई पूर्व अधिकारियों पर जुर्माना भी ठोका है।

ये है पूरा मामला
सेबी ने अपनी जांच के आधार पर कहा था कि अनिल अंबानी ने एक फ्रॉड स्कीम चलाई थी। इसमें उनका साथ रिलायंस होम फाइनेंस के कुछ अधिकारियों ने भी दिया था। इन सभी ने मिलकर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के पैसों का हेरफेर किया है। सेबी के अनुसार, रिलायंस होम फाइनेंस ने प्रमोटर से जुड़ी अयोग्य कंपनियों को लोन दिया। इसके चलते आगे जाकर यह एनपीए हो गया और कंपनी की वित्तीय हालत बिगड़ गई। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर भी 6 महीने का बैन लगाया है। अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर या किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठ सकते हैं।

यह भी पढ़ें | Actress Jaya Prada: एक्ट्रेस जया प्रदा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने घोषित किया फरार, जानिये पूरा मामला

रिलायंस इंफ्रा और पावर ने कहा- कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई निर्देश नहीं दिया गया था। सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार, अनिल अंबानी ने कंपनी से खुद को अलग कर लिया था। सेबी द्वारा 22 अगस्त को दिए गए आदेश का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार और अन्य मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी के शेयर में आयी थी भारी गिरावट
जानकारी के अनुसार रिलायंस पावर ने भी अपने बयान में यही कारण गिनाया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को 10.99 फीसदी नीचे जाकर 209.99 रुपये पर बंद हुए थे। वहीं, रिलायंस पावर का शेयर लोअर सर्किट लगाकर 34.48 रुपये पर बंद हुआ है।










संबंधित समाचार