AIIMS Nurses Union Strike: दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल को लेकर दिया ये सख्त आदेश

डीएन ब्यूरो

एम्स नई दिल्ली की नर्स यूनियन ने अस्पताल प्रशासन पर अपनी मांगें पूरी न करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल शुरू करने की घोषणा की थी। जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली की नर्स यूनियन ने अस्पताल प्रशासन पर अपनी मांगें पूरी न करने का आरोप लगाते हुए आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है।

नर्स यूनियन की इस हड़ताल पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा ये आदेश दिया गया है। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है।

 मामले की अलगी सुनवाई 18 जनवरी को होगी। बता दें कि नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि सरकार और एम्स प्रशासन उनकी मांगों को नहीं सुन रहे है। उनकी इस मांग में छठां वेतन आयोग भी शामिल है।










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