गोरखपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वाकांक्षी ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जिला गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में दर्ज एक अपहरण के मामले में अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू को माननीय न्यायालय ASJ/पाक्सो-2, गोरखपुर ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला मुकदमा संख्या 253/2016 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (विवाह के लिए अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी) और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू पुत्र रघुपति, निवासी नारायणपुर, ओला हीरागंज, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर को यह सजा पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के अथक प्रयासों के कारण मिली है। गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह और थाना गुलरिहा के पैरोकारों ने इस मामले में मजबूत और सुनियोजित पैरवी की, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (SPP) पॉक्सो कोर्ट सं-02, राम मिलन सिंह की भूमिका भी सराहनीय रही।
क्या है ऑपरेशन कनविक्शन?
दरअसल, ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए कठोर सजा दिलवाकर समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत पुलिस न केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने पर ध्यान दे रही है, बल्कि उनके खिलाफ ठोस सबूतों के साथ प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित कर रही है, ताकि दोषियों को सजा मिले और समाज में कानून का भय स्थापित हो।
अभियुक्त चंदू को मिली कठोर सजा
स्थानीय लोगों ने गोरखपुर पुलिस की इस सफलता की जमकर सराहना की है। उन्होंने इसे अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बता दें कि यूपी पुलिस द्वारा यह महत्वाकांक्षी ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान चलाया गया। जिसके तहत, एक पुराने अपहरण मामले में अभियुक्त राहुल उर्फ चंदू के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय ASJ/पाक्सो-2, गोरखपुर ने दोषी को इस अपराध के लिए कठोर सजा सुनिश्चित की है। यह सजा पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल के अथक प्रयासों के कारण मिली है