महराजगंज: अवैध पासपोर्ट वीजा के सहारे नेपाल जाने के मामले में उज्बेकिस्तानी महिला को दो वर्ष की सजा

डीएन संवाददाता

दो वर्ष पहले सोनौली बार्डर पर भारत से नेपाल जा रही उज्जबेकिस्तानी महिला को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

न्यायालय (फ़ाइल)
न्यायालय (फ़ाइल)


महराजगंज: जनपद के थाना सौनौली भारत नेपाल सीमा पर भारत से अवैध पासपोर्ट व वीजा के सहारे नेपाल जाने के मामले में एक उज्बेकिस्तानी महिला को सजा सुनाई गई है। शोखसनम सपाखोनोवा पुत्री सुल्तोनसेड किजी नाम की महिला को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश फूल चन्द्र कुशवाहा ने धारा 14 ( बी ) विदेशी अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कारवास के साथ ही साथ ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया है।    

 डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार वादी मुकदमा आब्रजन अधिकारी उत्तम कुमार इमीग्रेशन कार्यालय सोनौली 22 अगस्त 2022 को अपने ड्यूटी पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक विदेशी महिला बिना किसी वैध कागजात के नेपाल जाने वाली है।

थोड़ी देर बाद एक होटल के पास मुखबिर एक महिला की तरफ इशारा कर के हट गया। महिला से पूछताछ करने पर वह केवल फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकी। उसका वीजा 6 अप्रैल 2020 तक ही मान्य था।

विदेशी महिला उज़्बेकिस्तान की रहने वाली है, जिसके विरुद्ध थाना सोनौली में मुकदमा अपराध संख्या 123/2022 पंजीकृत कर विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। 

विचारण के दौरान चार गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर उक्त सजा सुनाई गई है तथा आरोपी अभियुक्त को धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के धाराओं में दोषमुक्त कर दिया गया है।










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