यूपी में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करने के आरोप में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नोएडा: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा के दौरान कथित तौर पर अनुचित साधनों का उपयोग करने के आरोप में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि तीन लोगों को ग्रेटर नोएडा में और एक को नोएडा में गिरफ्तार किया गया। सोमवार को आयोजित की गई परीक्षा के दौरान स्थानीय स्कूलों के अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद चारों को गिरफ्तार किया गया।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने ग्राम विकास अधिकारी के पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी।
ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अशोक कुमार ने बताया कि कासना थाना क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल में परीक्षा देने बैठे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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कुमार ने बताया, ‘‘उनमें से एक परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि दूसरा वास्तविक उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र के अधिकारी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।”
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पकड़े गए लोगों की पहचान अजय कुमार और पवन कुमार के रूप में की गई है और दोनों मथुरा जिले के मूल निवासी हैं।
उन्होंने बताया कि सचिन कुमार शर्मा नामक एक अन्य व्यक्ति को इसी तरह के अपराध के लिए बीटा-2 पुलिस थाने के अधिकारियों ने सेक्टर ओमेगा-2 में जेपी इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार किया।
नोएडा के एडीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि रविवार को यूपीएसएसएससी परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के भवानी शंकर इंटरकॉलेज से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
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अवस्थी ने बताया, “निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थी राम अवतार के स्थान पर नरेश नामक व्यक्ति परीक्षा दे रहा था। स्कूल अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।”
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।