UP: संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई, अब रुकेगा वेतन
उत्तर प्रदेश में 95 प्रतिशत से अधिक राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा दे दिया है। हालांकि, तय तिथि पर ब्योरा उपलब्थ नहीं कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Goverment) ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों (State Employees and Officials) की चल अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा था। ऐसे में इसे जमा कराने की आखिरी तिथि के खत्म होने तक 97 फ़ीसदी लोगों ने जानकारी दे दी है। राज्य कर्मचारियों और अफसरों की तरफ से सरकार को उपलब्ध कराया गया संपत्ति का ब्यौरा (Property Details) की अब रेंडम जांच होगी। अधिकारी के पैन नम्बर से लेकर उसकी प्रॉपर्टी भी खंगाली जाएगी। इस काम में प्राधिकरण और आवास विकास की मदद ली जाएगी।
ब्योरा उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, सरकार द्वारा तय की गई अवधि में ब्यौरा उपलब्ध न कराने वाले कर्मियों का वेतन (Salary) रोक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में यह जांच भी होगी कि उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं साझा की।
30 सितंबर रखी गई थी अंतिम तिथि
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योगी सरकार के इस फैसले के पीछे भ्रष्टाचार (Corruption) पर रोक लगाना है। जिसके तहत आईएएस (IAS) व पीसीएस अफसरों (PCS Officers) की तरह सभी विभागों के कर्मियों को संपत्तियों का ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने ब्यौरा जमा कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर की रात 12 बजे तक रखी गई थी। ऐसे में अब ये अवधि ख़त्म हो चुकी है।
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