उप्र: व्यक्ति के साथ मारपीट, कुछ ही दूरी पर थे पुलिसकर्मी, जांच का आदेश

डीएन ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा के एक निवासी के साथ एक व्यस्त चौराहे पर कुछ स्थानीय लोगों ने एक विवाद को लेकर मारपीट की और उस पर लाठियों से हमला किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

व्यक्ति के साथ मारपीट
व्यक्ति के साथ मारपीट


नोएडा:  ग्रेटर नोएडा के एक निवासी के साथ एक व्यस्त चौराहे पर कुछ स्थानीय लोगों ने एक विवाद को लेकर मारपीट की और उस पर लाठियों से हमला किया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक व्यक्ति के साथ जब यह घटना घटी तब कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर अपने सरकारी वाहन के साथ घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे।

थाना जेवर क्षेत्र के कस्बा चौराहे पर गत एक अक्टूबर को हुई मारपीट का वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिसकर्मियों की कथित शिथिलता को लेकर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) साद मियां खान ने बताया कि एक अक्टूबर को थाना जेवर क्षेत्र के कस्बा चौराहे पर कुछ लोगों ने हनीफ नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की।

उन्होंने बताया कि काले उर्फ हनीफ की शिकायत पर इस मामले में नईम, आरिफ, सद्दाम, हऊआन सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके तीन व्यक्तियों को घटना वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि एक आरोपी हऊआन को आज गिरफ्तार किया गया।

घटना का एक छोटा वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें हनीफ पर हमले के समय जमीन पर लाल और नीली रोशनी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है - जैसा कि पुलिस वाहनों के ऊपर लगी लाल और नीली बत्ती से निकलता देखा जा सकता है। हालांकि, इस छोटी क्लिप में कोई वास्तविक पुलिस वाहन नहीं दिख रहा।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अपराध स्थल के पास उनकी या उनके वाहन की मौजूदगी के दावे से इनकार किया है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि घटना एक अक्टूबर को रात करीब 9 बजे हुई जब चार स्थानीय लोगों ने जेवर शहर क्षेत्र में सड़क पर एक चौराहे पर हनीफ उर्फ ​​काले पर हमला किया।

पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) साद मिया खान ने कहा, 'स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।'

पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 










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